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राजस्थान बेरोजगारी भत्ता

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राजस्थान बेरोजगारी भत्ता (Rajasthan unemployment allowance) राजस्थान सरकार की योजना है जिसमें स्नातकोत्तर उत्तीर्ण बेरोजगारों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान हैं। 21 से 35 आयु वर्ग के युवक युवतियां जिन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है तथा किसी लाभ के पद पर नहीं हैं वे इस योजना के पात्र हैं।

पात्रता[सम्पादन]

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवकों को राजस्थान बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए कुछ पात्रता भी निर्धारित की है। जिसके अनुसार बेरोजगारी भत्ते का वितरण किया जाएगा। यह पात्रता है निम्नलिखित है –

  • इस योजना का लाभ केवल राजस्थान में रहने वाले युवकों को ही मिलेगा।
  • आवेदनकर्ता की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
  • 12वीं के बाद सभी उपलब्ध कोर्स करने वालो को भी मिलता हैं। जैसे B.Ed, Nursing Students, आदि।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय कुल मिलाकर 3 लाख से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक किसी भी प्रकार से रोजगार युक्त नहीं होना चाहिए।

संदर्भ[सम्पादन]

बाहरी कड़ियाँ[सम्पादन]

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